छत्तीसगढ़

भिलाई में नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश:निगम और पर्यावरण से नहीं लिया NOC, छापेमारी के बाद की गई कार्य वाही 

By Dinesh chourasiya

पहलाजानी आईवीएफ ए यूनिट ऑफ माता लक्ष्मी नर्सिंग होम कार्रवाई करने पहुंची टीम - Dainik Bhaskar

दुर्ग स्वास्थ्य विभाग ने अग्रवाल हाइट्स भगत सिंह चौक के पास संचालित एक निजी नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया है। यह नर्सिंग होम बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ा लाइसेंस के बिना लगभग डेढ़ साल से संचालित था। अब तत्काल बंद कर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि नर्सिंग होम का संचालन बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन से संबंधित निगम और पर्यावरण विभाग से एनओसी लिए बिना किया जा रहा था। इसी को लेकर उन्होंने नर्सिंग होम पर छापा मारा।

नर्सिंग होम से जुड़े दस्तावेजों की जांच करते डॉ. अनिल शुक्ला और उनकी टीम

निगम और पर्यावरण से NOC नहीं

छापेमारी के दौरान जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पाया गया कि नर्सिंग होम ने 13 जनवरी 2022 से लेकर 12 जनवरी 2027 तक नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिया है, लेकिन इसके बाद निगम और पर्यावरण से NOC नहीं है।

हॉस्पिटल प्रबंधन को निगम व पर्यावरण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल से जुड़ी जो NOC मिली थी, वो 30 नवंबर 2021 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक की मिली थी। उसके बाद से आज तक ये नर्सिंग होम बिना NOC के संचालित हो रहा है।

नर्सिंग होम को तत्काल बंद करने की नोटिस

डॉ. शुक्ला ने बताया कि बिना बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी NOC लिए निर्सिंग होम का संचालन करना नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है। इसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों ना आपकी इस लापरवाही को उच्चाधिकारियों के सामने रखा जाए ओर लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।

नोटिस में नर्सिंग होम संचालक को तत्काल नर्सिंग होम को बंद करके सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

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