छत्तीसगढ़

भिलाई में प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी  ने दबोचा   फोन नही उठाने की बात को लेकर किया था प्राणघातक हमला

By Dinesh chourasiya

 

ज्ञात हो की प्रार्थी अमन साहनी निवासी चिंगरी पारा सुपेला द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.06.2024 की रात्रि करीबन 11.00 बजे मोहल्ले में टहल रहा था उसी दौरान मोहल्ले का रहने वाला राजेन्द्र अपने एक अन्य साथी के साथ आकर तुम हमारा फोन क्यो नही उठाता कहते हुए जान से मारने के नियत से जेब में रखे चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया जिससे प्रार्थी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सुपेला पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को घेराबंदी का पकड़ा गया। आरोपी राजेन्द्र सिन्हा उर्फ सोनू से पूछताछ करने पर अपने एक नाबालिक मित्र के साथ मिलकर प्रार्थी को चाकू से प्राणघातक हमला करना स्वीकार किया तथा चाकू पुलिस को जप्त कराया। आरोपी राजेन्द्र सिन्हा उर्फ सोनू को आज दिनांक 04.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया एवं विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की गई।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, प्र.आर. भरत यादव, आर. श्यामजी मिश्रा का विशेष योगदान रहा।

अपराध क्रमांक
649/2024
धारा 307, 34 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट
आरोपी – राजेन्द्र सिन्हा उर्फ सोनू पिता पंचुराम सिन्हा उम्र 20 साल निवासी पांच रास्ता पटेल होटल के सामने भिलाई सुपेला।
एवं 01 अन्य अपचारी बालक

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