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पिता की हत्या के मामले में आरोपी यशपाल सोरी को आजीवन कारावास की सजा

अविनाश साहू संवादाता पत्रकार

अविनाश साहू संवादाता पत्रकार

बालोद (छत्तीसगढ़), 10 सितंबर 2026। थाना पुरुर के हत्या के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय ने आरोपी यशपाल सोरी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना पुरुर के अपराध क्रमांक 94/2025 से संबंधित है।

पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद को लेकर आरोपी ने अपने पिता लचमु सोरी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद चप्पल से उनके साथ मारपीट की गई। घटना में गंभीर चोटों के कारण लचमु सोरी की मृत्यु हो गई।

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पुरुर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर ने की, जो वर्तमान में थाना राजहरा में पदस्थ हैं। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले में शासकीय अभिभाषक तोमन साहू ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपी यशपाल सोरी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।

पुलिस ने बताया कि यह सजा सटीक विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम है।

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