
रेलवे ने टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए रिफंड के नियमों में बदलाव किया है, लेकिन इससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ सकती है. छूटी हुई ट्रेन के टिकट का पैसा वापस पाने के लिए यात्री को टीडीआर फाइल करना होता है. टीडीआर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है. रिफंड पाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है.
भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर रोज लाखों लोग इसमें यात्रा करते हैं. अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता अब भी नहीं है. इस बात की जानकारी तो लगभग सभी लोगों को है कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भी आप रिफंड (Train Ticket Refund) के लिए क्लेम कर सकते हैं? जी हां, ट्रेन छूटने पर भी यात्री टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं







इस बारे में इंटरनेट पर लोग सर्च करते हैं – Can I get refund if I missed train? मतलब कि यदि मेरी ट्रेन छूट गई है तो क्या मैं रिफंड पा सकता हूं? चूंकि ये बहुत सारे के लोगों के साथ होता है तो इंटरनेट पर यह सवाल मंडराता रहता है. तो आपके इस सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं.
जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं, अगर आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं और आप सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं. आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा. रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
भरना होगा TDR




अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल करना चाहिए. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं. यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल कर सकता है. रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी किया जाता है. रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग सकते हैं.
ऐसे ऑनलाइन फाइल करें टीडीआर
अपने IRCTC अकाउंट में लॉग-इन करें.
बुक्ड टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करें.
जिस पीएनआर के लिए टीडीआर भरना है, उसे सेलेक्ट करें और फिर फाइल टीडीआर पर क्लिक करें.
टीडीआर रिफंड लेने के लिए टिकट डिटेल में से यात्री का नाम सेलेक्ट करें.
टीडीआर फाइल करने का कारण लिस्ट में से चुनें या फिर अन्य कारण लिखने के लिए “Other” पर क्लिक करें.
अब सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
अगर आपने “Other” ऑप्शन चुना है तो टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा.
इसमें रिफंड का कारण लिखकर सब्मिट करें.
टीडीआर फाइल करने के लिए कन्फर्मेशन दिखेगा.
सारी डिटेल सही होने पर ओके पर क्लिक करें.
टीडीआर एंट्री कन्फर्मेशन पेज PNR नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर, टीडीआर स्टेटस और कारण दिखाएगा.
I-ticket है तो ऑनलाइन फाइल नहीं होगा टीडीआर
I-ticket की बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन यह टिकट कागज (हार्डकॉपी) के रूप में मिलता है. I-ticket कुरियर या पोस्ट के जरिए मिलता है. इसका रिफंड ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता. यात्री को स्टेशन मास्टर के पास आई-टिकट जमा कराकर टीडीआर लेना होगा.






