छत्तीसगढ़

नई भारतीय न्याय संहिता जनता को अविलंब न्याय दिलाने के लिए बनी है: ASP BHILAI सुखनंदन राठौर

By Dinesh chourasiya

तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू हो रहे हैं। इसे लेकर जिले के शासकीय व अशासकीय कॉलेजों में कानून के प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार के तहत सोमवार को भारती विश्वविद्यालय पुलगांव के सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने बताया कि नवीन भारतीय न्याय संहिता आम जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में विलंब न हो और इसके अंतर्गत पुलिस एवं न्यायालय के लिए भी समय निर्धारित किया गया है।

प्रशिक्षु आईपीएस व दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कहीं भी अपराध होता है और आप वहां उपस्थित नहीं हैं तो आप जहां भी हो वही के नजदीकी थाना से एफआईआर करा सकते हैं। एसडीएम उत्तम ध्रुव ने कहा कि नए कानून भारतीय न्याय सहिता में महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में अपराधी को कठोर दंड का प्रावधान दिया गया है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार आप मोबाइल की सुरक्षा के लिए कव्हर लगाते हैं, उसी प्रकार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।

इसी तरह चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। कार्यशाला में नायाब तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर, थाना प्रभारी पुलगांव निरीक्षक पुष्पेंद्र भट्‌ट, चांसलर सुशील चंद्राकर, वाइस चांसलर डॉ. आलोक भट्ट, रजिस्ट्रार डॉ. वीरेन्द्र स्वर्णकार सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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