भिलाई के ढांचा भवन पास युवक के ऊपर पिकअप वाहन चढ़ाकर मार डाला चार गिरफ्तार
By Dinesh chourasiya








दिनांक 25.09.2026 की रात्रि ढांचा भवन दुर्गा पंडाल के पास विवाद के पश्चात व्यक्ति पर पिकअप वाहन चढ़ाने से मृत्यु होने के प्रकरण में थाना जामुल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण
प्रार्थी नारायण सिंह निवासी कैलाश नगर, भिलाई द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 25.09.2026 को उनके पुत्र अंकित सिंह के जन्मदिन के अवसर पर रात्रि लगभग 11:30 बजे गोपी अपने पिकअप वाहन में अन्य साथियों के साथ ढांचा भवन स्थित दुर्गा पंडाल के पास आया था। वहां अंकित सिंह एवं गोपी के बीच बातचीत को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान गोपी द्वारा अंकित से गाली-गलौज की गई तथा पिकअप वाहन को तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए अंकित के ऊपर चढ़ा दिया गया। घटना के बाद आरोपी वाहन सहित मौके से फरार हो गया।
अंकित सिंह को उसके साथियों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 715/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश एवं घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ एवं विवेचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 DC 6706 जप्त किया गया। चारों आरोपियों को दिनांक 27.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।




मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
विवाद के दौरान आरोपी द्वारा पिकअप वाहन को तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाकर अंकित सिंह को वाहन की चपेट में लिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
घटना स्थल
ढांचा भवन स्थित दुर्गा पंडाल के पास, थाना जामुल क्षेत्र, जिला-दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, उम्र 23 वर्ष, निवासी एलआईजी 80, पम्प हाउस के पास, ढांचा भवन, कुरूद, थाना जामुल, जिला-दुर्ग।
2. गुरप्रीत सिंह उर्फ गगन, उम्र 24 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग।
3. मिलिंद साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी एसीसी चौक, नंदिनी रोड, जामुल, जिला-दुर्ग।
4. शुभम शर्मा, उम्र 21 वर्ष, निवासी गोकुल नगर, थाना जामुल, जिला-दुर्ग।
जप्त सामग्री
1. पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 DC 6706।
अपराध विवरण
अपराध क्रमांक 715/2026, धारा 105, 110, 103(1), 3(5) बीएनएस एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट।
सराहनीय कार्य
उक्त प्रकरण में थाना जामुल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पहचान, तलाश एवं घेराबंदी कर गिरफ्तारी तथा घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती की गई। कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।





