छत्तीसगढ़

सड़क पर गंदगी फैलाने व दुकान के बाहर अतिक्रमण करने वालों पर कलेक्टर के निर्देश पर 13 दुकानों पर 33 हज़ार का लगाया जुर्माना

दुर्ग/ कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं निगम अफसरों के साथ दुर्ग आज न्यू बस स्टैंड एवं दीनदयाल उपाध्यय कम्प्लेक्स के आस पास का औचक दौरा किया। उन्होंने गंदगी फैलाने वालों एवं अतिक्रमण करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की सफाई और सड़क किनारे अतिक्रमण करके दुकान के बाहर होडिंग लगाने वालों पर ज्यादा ध्यान देते हुए और होडिंग को निकलकर जब्त करें निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने चौक-चौराहों के सुंदरीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया।

कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने न्यू बस स्टैंड के  सामने यात्री प्रतीक्षालय में लगे होडिंग सफा सफाई बेहतर हो। दीनदयाल उपाध्यय प्रतिमा चौक व समीपस्थ चौराहों में साफ सफाई को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सफाई को लेकर एवं अतिक्रमण को हटवाकर यातायात व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य अधिकारी व अतिक्रमण अधिकारी को स्वयं मानीटरिंग कर कार्य योजना बनाने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान अवैध व बेतरतीब पोस्टर एवं प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। यू बस स्टैंड के समाने पचरी पारा जाने वाले मार्ग पर होटल, पान ठेला वालो को लाइन से दुकान लगाने कहा कहा गया।

इसके बाद उन्होंने यू बस स्टैंड  जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। दीनदयाल उपाध्यय के समीप लगे ठेले दुकानों के आसपास के सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कुछ दुकानदार कचरे को नाली में डाल रहे थे। जिस पर कलेक्टर ने उन व्यापारियों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए।जायजा के दौरान उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता शंकर दयाल शर्मा,भवन अधिकारी प्रकाश चंद थावनी,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अतिक्रमण प्रभारी दुर्गेश गुप्ता,बाजार अधिकारी थानसिंग यादव,ईश्वर वर्मा,शशिकांत यादव,राजू सिंह,महेंद्र मौजूद थे। न्यू बस स्टैंड व दीनदयाल उपाध्यय कम्प्लेक्स के पास की गई

इनसे किया जुर्माना  नासिर खान अपना टी स्टाल से 2000 रुपये,सवींन टी स्टॉल 2 सौ रुपये,मोहबिया पान सेंटर से 2 सौ रुपये, कबीर मोबाइल से 1000 हज़ार रुपये, कमला मेडिकल से 5000 हज़ार रुपए, मारुति ऑप्टिकल से 5000 हज़ार रुपये, डॉ मधु स्वंकर 2000 हज़ार रुपए, डॉ दीपक घरपडे से 5000 हज़ार रुपये,जैनम मेडिकल से 5000 हज़ार रुपये,ईश्वर मेडिकल स्टोर से 5000 हज़ार रुपए, मुकेश जैन से 1000 हज़ार रुपये,भिलाई ऑटो पैट्स 1000 हज़ार रुपये,कृष्ण होटल 1000 हज़ार रुपये,कुल 13 दुकानों में कार्यवाही कर 33 हज़ार 4 सौ का जुर्माना लगाया गया।

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