भिलाई का एक और गुंडा बदमाश हुआ जिला बदर 07 जिलों की सीमा में एक वर्ष तक प्रवेश प्रतिबंधित
By Dinesh chourasiya








थाना सुपेला क्षेत्र के कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी निवासी हरेराम प्रसाद के विरुद्ध पुलिस द्वारा उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का विवरण संकलित कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिलाबदर आदेश में वर्ष 1999 से अनावेदक के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।
पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा दिनांक 01.10.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिलाबदर आदेश पारित किया गया। आदेश में उल्लेखित आपराधिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई है।




1. अपराध क्रमांक 450/1999, धारा 341, 294, 506-बी, 323, 34 भादवि।
2. इस्तगासा क्रमांक 119/2000, धारा 107, 116(3) जा.फौ.
3. अपराध क्रमांक 240/2000, धारा 294, 506-बी, 324, 34 भादवि।
4. इस्तगासा क्रमांक 13/2000, धारा 110 जा.फौ.
5. अपराध क्रमांक 389/2000, धारा 147, 148, 149, 294, 506-बी, 34 भादवि।
6. अपराध क्रमांक 122/2001, धारा 452, 294, 506-बी, 323, 34 भादवि।
7. इस्तगासा क्रमांक 188/2004, धारा 110 जा.फौ.
8. अपराध क्रमांक 99/2006, धारा 380, 456 भादवि।
9. अपराध क्रमांक 92/2007, धारा 294, 506, 323, 325, 34 भादवि।
10. अपराध क्रमांक 418/2008, धारा 341, 294, 506-बी, 323, 34 भादवि।
11. अपराध क्रमांक 81/2009, धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
12. अपराध क्रमांक 54/2009, धारा 110 जा.फौ.।
13. अपराध क्रमांक 613/2009, धारा 294, 506, 323, 307, 34 भादवि।
14. अपराध क्रमांक 121/11, धारा 294, 506-बी, 186, 353, 332, 34 भादवि।
15. अपराध क्रमांक 806/13, धारा 13 जुआ एक्ट।
16. अपराध क्रमांक 911/14, धारा 13 जुआ एक्ट।
17. अपराध क्रमांक 236/2015, धारा 294, 506-बी, 323, 427, 34 भादवि।
18. अपराध क्रमांक 354/2015, धारा 294, 506-बी, 323, 324, 34 भादवि।
जिलाबदर एवं प्रतिबंधित जिलों का विवरण
जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2026 के अनुसार हरेराम प्रसाद को कुल 07 जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्धारित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने तथा एक वर्ष की अवधि तक बिना अनुमति इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित जिले :
1. दुर्ग
2. रायपुर
3. धमतरी
4. बेमेतरा
5. बालोद
6. राजनांदगांव
7. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
जिलाबदर की अवधि : 01.10.2026 से एक वर्ष तक, अर्थात सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।




