छत्तीसगढ़

31 दिसंबर को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर होटल मालिकों की बैठक आयोजित की गई दुर्ग पुलिस द्वारा  रात्रि 12:00 बजे के अंदर किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति

By Dinesh chourasiya

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री अभिषेक झा और एसडीएम दीपक निकुंज और सीएसपी छावनी आशीष बँछोर ने नए साल के आगामी आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम के विषय में होटल मालिकों के साथ एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस मौके पर, उन्होंने बतया कि शहर की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोजन रात 12 बजे की समयावधि के भीतर होने चाहिए।

श्री अभिषेक झा ने गाइडलाइन के अनुसार ही आतिशबाजी करने के निर्देश दिए व माननीय हाई कोर्ट के कोलाहल के संबंध में दिये निर्देशों का पालन करने तथा हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने और तुरंत कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए तथा किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर तत्काल पुलिस कार्रवाई होगी बताया तथा ऐसे होटल, रेस्तरां जिनमें बड़े स्तर का आयोजन तथा बाहरी कलाकार शामिल हों, उन्हें निश्चित मापदंडों के तहत ही अनुमति दी जाएगी।

**होटल संचालकों को दिये महत्त्वपूर्ण निर्देश**

👉 होटल, रेस्तरां, बार, और ढाबे निश्चित समयावधि के भीतर बंद किए जाने चाहिए।
👉 पार्किंग का सुविधाजनक इंतजाम होना चाहिए।
👉 संस्थानों के बाहर या चार पहिए वाहन के अंदर शराब का सेवन ना कराया जाए।
👉 आयोजनकर्ता क्षमता से अधिक पास न जारी करें।
👉 कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
👉 कोई भी संचालक रात्रि १० बजे के बाद साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं करेगा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोजनों में कानून व्यवस्था बनी रहे इन सारे निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

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