
छत्तीसगढ़
भिलाई पावर हाउस प्रभात लॉज में चल रहा था देह व्यापार का खेल छावनी पुलिस ने मारी रेड 4 महिला समेत तीन पुरुष को दबोचा
By Dinesh chourasiya







भिलाई पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में हो रहे देह व्यापार की सूचना पर छावनी थाना पुलिस ने मारी रेड 4 महिला सहित तीन पुरूष को लिया हिरासत में (पुलिस ने इनको लिया हिरासत में)
- संदे
हियो से निलेश वर्मा पिता साहेबलाल वर्मा उम्र 19 साल साकिन ग्राम पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर। सुप्रभात शील पिता विमल कृष्ण शील उम्र 44 साल शाप नंबर 86 रवि शुक्ला, मार्केट भिलाई, दुर्ग। राजेंद्र यादव पिता रघु यादव उम्र 37 साल गिरधारी नगर चण्डी मंदिर के आगे थाना दुर्ग। मंजु लहरे उर्फ मंजू डहरिया पिता राजेन्द्र लहरे 20 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला, जामुल दुर्ग। श्रीमती लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा पिता स्व. सुखरंजन हलधर 38 साल साकिन रानाघाट वार्ड क्रमांक 12, वर्तमान पता स्पर्श हास्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला दुर्ग श्रीमती संगीता बंजारे पिता राजेश यादव उम्र 26 साल साकिन ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद हाल सेक्टर-4, रोड नंबर-4 भिलाई छ.ग. एवं राहुल वर्मा होना बताये। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि 9 जुलाई को निलेश वर्मा के द्वारा लाज के कमरो मे लड़कियो व महिलाओ को ग्राहको से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार चलाना बताये। अपराध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 3,व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपियो के विरूद्ध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का अपराध पाये जाने से न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे नगर पुलिस अधीक्षक हरिश पाटिल, उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर, उनि वरूण देवता, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आरक्षक जीत नारायण, महिला आरक्षक पदमिनी कौशिक की सराहनीय भूमिका रही है।”





हियो से निलेश वर्मा पिता साहेबलाल वर्मा उम्र 19 साल साकिन ग्राम पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर। सुप्रभात शील पिता विमल कृष्ण शील उम्र 44 साल शाप नंबर 86 रवि शुक्ला, मार्केट भिलाई, दुर्ग। राजेंद्र यादव पिता रघु यादव उम्र 37 साल गिरधारी नगर चण्डी मंदिर के आगे थाना दुर्ग। मंजु लहरे उर्फ मंजू डहरिया पिता राजेन्द्र लहरे 20 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला, जामुल दुर्ग। श्रीमती लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा पिता स्व. सुखरंजन हलधर 38 साल साकिन रानाघाट वार्ड क्रमांक 12, वर्तमान पता स्पर्श हास्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला दुर्ग श्रीमती संगीता बंजारे पिता राजेश यादव उम्र 26 साल साकिन ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद हाल सेक्टर-4, रोड नंबर-4 भिलाई छ.ग. एवं राहुल वर्मा होना बताये। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि 9 जुलाई को निलेश वर्मा के द्वारा लाज के कमरो मे लड़कियो व महिलाओ को ग्राहको से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार चलाना बताये। अपराध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 3,व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपियो के विरूद्ध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का अपराध पाये जाने से न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे नगर पुलिस अधीक्षक हरिश पाटिल, उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर, उनि वरूण देवता, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आरक्षक जीत नारायण, महिला आरक्षक पदमिनी कौशिक की सराहनीय भूमिका रही है।”

