छत्तीसगढ़

DEO समेत 2 सस्पेंड: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश… उप संचालक और प्रभारी प्राचार्य निलंबित…

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। जे. के. प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर (वर्तमान में- उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) एवं नारायण प्रसाद पैकरा, प्रभारी प्राचार्य, शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, जे. के. प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर (वर्तमान में- उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) एवं नारायण प्रसाद पैकरा, प्रभारी प्राचार्य, शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर के द्वारा विभागीय पोर्टल को समय-समय पर अपडेट नहीं करने के कारण, वर्ष, 2022 में विभाग अंतर्गत किए गए स्थानांतरण में जिस संस्था में व्याख्याता का पद रिक्त नहीं होने के बावजूद व्याख्याता का पद रिक्त होना बतलाया गया।

 

जिसके कारण विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-53/2022/20-4, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक ( स.क्र.- 756) में अमरजीत सोलंकी, व्याख्याता (हिन्दी) शासकीय हाईस्कूल कोटेया, विखं प्रेमनगर, जिला सूरजपुर का प्रशासनिक स्थानांतरण शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर में नारायण प्रसाद पैकरा प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं, जिनका मूल पद- व्याख्याता (हिन्दी) है, परंतु विभागीय पोर्टल पर स्वयं की जानकारी प्राचार्य दर्शित करते हुए, व्याख्याता (हिन्दी) के पद को रिक्त बतलाया गया।

 

जारी आदेश के मुताबिक, जे.के. प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर एवं नारायण प्रसाद पैकरा, प्रभारी प्राचार्य, शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर की सामुहिक जिम्मेदारी रही है कि वे समय-समय पर विभागीय पोर्टल को अप-डेट रखते, परंतु विभागीय पोर्टल को अपडेट करने में गंभीर कोताही बरती गई, जिससे कि यह स्थिति निर्मित हुई है, जो छ. ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम – 9(1)(क) के तहत जे. के. प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर (वर्तमान में उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) एवं नारायण प्रसाद पैकरा (मूल पद- व्याख्याता) प्रभारी प्राचार्य, शाउमावि. दोकड़ा, विखं. कांसाबेल, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, उक्त निलंबित लोक सेवकों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन काल में जे. के. प्रसाद का मुख्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, रायपुर एवं नारायण प्रसाद पैकरा का मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया जाता है।

 

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