छत्तीसगढ़

दुर्ग खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यवाही: 4 मेडिकल दुकान निलंबित, दो को कारण बताओ नोटिस जारी

By Dinesh chourasiya

 

दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गुणवत्ता परिक्षण रिपोर्ट में कमी पाए जाने पर जिले के अलग अलग मेडिकल दुकानों पर कार्यवाही की गई। विभाग ने जिले के चार मेडिलक स्टोर्स पर निलंबन की कार्यवाही व दो मेडिकल स्टोर्स संचलकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. जे.पी. मेश्राम के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षकों द्वारा माह अक्टूबर 2023 में कुल 55 निरीक्षण किया गया। इस अवधि में एक औषधि का नमूना डीपीसीओ के अंतर्गत लिया गया। खाद्य औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जानकारी दी कि 08 औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुए। सभी औषधि मानक स्तर के पाए गए औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर दो फर्माे को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

फर्म मेसर्स सिन्हा मेडिकल स्टोर्स धनोरा, मेसर्स प्रेरणा मेडिकोज हडको भिलाई मेस्स ओम श्री साई मेडिकल मालवीय नगर दुर्ग, मेसर्स माता लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, जुनवानी रोड, भिलाई (कुल 04 फर्म) पर निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जिले के औषधि निरीक्षकों द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के तहत धमधा क्षेत्र के बस स्टैण्ड, गंडई चौक के पास पानठेला, बीरझापुर के किराना स्टोर्स, सुपारी सेंटर, स्कूलों के आस पास, थाना छावनी क्षेत्र के बस स्टैण्ड, बाजार चौक के पास पानठेला, नंदनी रोड भिलाई क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की गई

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