छत्तीसगढ़

पुलिस चैकी स्मृति नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.)  नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस कि कार्यवाही।  96 पौव्वा (17.280 बल्क लीटर) अवैध शराब जप्त ।  आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।

By Dinesh chourasiya

 

 

नशे के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री शलभ सिन्हा (भा.पु.से.) के मार्गदर्षन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री संजय ध्रुव (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी (रा.पु.से.) के निर्देशन पर सूचना मिलते ही चैकी स्मृति नगर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाह करते हुए थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश शर्मा एवं चैकी प्रभारी स्मृति नगर देवादास भारती के नेतृत्व मे तत्काल टीम के साथ विनोबा नगर जुनवानी चैक परियापारा शमशान घाट के पास पहुचकर आरोपी विकास चौहान उर्फ गोलू पिता मनोज चौहान उम्र 35 साल निवासी आम्रपाली 32 एकड म.नं.3 ब्लाक नंबर 01 प्रधानमंत्री अटल आवास जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग कि बोरी मिली बोरी के अंदर 2 पेटी देषी मदिरा प्रत्येक पेटी में 48 – 48 पौव्वा देशी प्लेन शराब कुल 96 पौव्वा 17.280 बल्क लीटर जप्त किया गया आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध करने पर आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। बाद आरोपी को माननीय न्यायलय के सम़क्ष पेष कर न्यायिक रिमांड हासिल कि गई।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी चैकी स्मृति नगर उप निरीक्षक देवादास भारती ,सहायक उप निरीक्षक बी.एल.साहू ,आरक्षक संतोष सोनी कमांक 1475, आरक्षक जी.लक्ष्मीनारायण क्रमांक 497, आरक्षक भूपेन्द्र वर्मा क्रमांक 1408, आरक्षक सहदेव सिंह यादव क्रमांक 1046 की विशेष भूमिका रही।

अपराध क्र. – 686/23
धारा – 34 (2) आबकारी एक्ट
जप्त संपत्ति – 02 पेटी देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 48 – 48 पौव्वा कुल 96 पौव्वा प्रत्येक बोतल मे 180 – 180 लीटर शराब भरी हूई किमती 7,680/रू. को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया।
नाम आरोपी – (1) आरोपी विकास चौहान उर्फ गोलू पिता मनोज चौहान उम्र 35 साल निवासी आम्रपाली 32 एकड म.नं. 3 ब्लाक नंबर 01 प्रधानमंत्री अटल आवास जामुल थाना जामुल जिला-दुर्ग

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