
DURG हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा:सहकारी सेवा समिति नंदौरी में चौकीदार की हुई थी निर्मम हत्या
By Dinesh chourasiya
- दुर्ग जिले में सहकारी सेवा समिति के चौकीदार की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2021 में हुए इस मामले में सजा सुनाकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिया है।
जिला न्यायालय के लोक अभियोजक बाल मुकुंद चंद्राकर ने बताया कि घटना पुरानी भिलाई थाना की है। 17 जून 2021 को सहकारी सेवा समिति भवन ग्राम नंदौरी में वहां के चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। आरोपी नितीश बंजारे समिति भवन में रखे 8 लाख रुपए कैश को चोरी करने की नियत से घुसा था। उसी दौरान चौकीदार हरिशंकर वर्मा जाग गया और उसने देख लिया था। चौकीदार इससे पहले की शोर मचाता उसने सब्बल मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने सहकारी समति में रखे 8 लाख रुपए चोरी किए और वहां से फरार हो गया था। पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के बाइक की डिग्गी से 8 लाख रुपए और सब्बल को जब्त किया था। पुलिस ने आरोपी खिलाफ धारा 302 का मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड में भेजा था।
हत्या का अपराधी मानते हुए दी आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नितीश बंजारे को चौकीदार की हत्या करने और चोरी करने का दोषी पाया। इसके बाद उसे धारा 302 और धारा 460 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।





