छत्तीसगढ़

सम्पतिकर अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा वार्डवार सर्वे कराकर आवासीय भवनों पर वाणिजिक उपयोग करने वालो से पेनाल्टी वसूल करेगी निगम

दुर्ग/  नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कलेक्टर टीएल, जनदर्शन, जन शिकायत निवारण, पीएमओ पीजी पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए समय सीमा में सभी शिकायतों के निवारण हेतु निर्देश अफसरों को दिए।इसी प्रकार उद्यानों की सिचाईं में साफ सफाई एवं अन्य जगहों में वृक्षारोपण के लिए जगह चिन्हित करेगे,पेयजल जल समस्याओं से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए, सड़क पर अवैध रूप से भवन सामग्री सी एन्ड डी मलमा डालने वालों के खिलाफ भवन शाखा व कर्मशाला विभाग मिलकर कार्यवाही कर जुर्माना वसूल करेगे।

कलेक्टर द्वारा इंद्रिरा मार्केट मॉनिटरिंग के दौरान निर्देश को ध्यान में रखते हुए दुकान के बाहर सामान रखने वालों पर कार्यवाही एवं अतिक्रमण को हटाया जाए महिला समृद्धि बाजार में पानी निकासी हेतु नाली, पौनी पसारी, गार्डन व सौंदर्यीकरण सुआ चौक,बस स्टेण्ड, यात्री प्रतीक्षालय की निरन्तर साफ सफाई,दुकान आबंटन समीक्षा, किराये राशि जमा नही करने पर दुकानों  की कुर्की की कार्यवाही , बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। आयुक्त ने लंबित शिकायतों की विभाग वार समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि सभी विभागीय प्रमुख अपने अपने विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करेगे। बैठक में मौजूद थे

उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता प्रमोद दुबे,सहायक अभियंता जितेंद्र समैया,सहायक भवन अधिकारी गिरीश दिवान,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,उओअभियंता राजेन्द्र धाबाले,उपअभियंता भीमराव,लेखाधिकारी आरके बोरकर,आरके बंजारे,अतिक्रमण प्रभारी दुर्गेश गुप्ता,मनोहर साहू,अनिल सिंह,थानसिंह यादव,नारायण सिंह ठाकुर,नारायण यादव, शुभम गोईर,शौएब अहमद सहित अन्य मौजूद रहें। समीक्षा बैठक में आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि शहर के अनेक वार्डो के नागरीकों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि वार्डो के मार्ग एवं अंदरुनी इलाकों में आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों पर कार्यालय एवं दुकानों का निर्माण कर लिया गया है।

जिससे सकरे मार्गो पर वाहन खड़े होने के कारण नागरिकों को आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। बिना निगम के अनुमति के कार्यालय एवं दुकानों का निर्माण कर लिया गया है जिससे राजस्व की हानि हो रही है। क्योंकि पूर्व में निगम से आवासीय निर्माण हेतु अनुमति ली गई है जिसमें सम्पतिकर आवासीय मापदंड से अधिरोपित किया गया है। जबकि व्यवसायिक उपयोग पर सम्पत्तिकर वाणिजिक दर से अधिरोपित किया जाना है।

एवं ऐसे मकान मालिक जिनके द्वारा आवासीय अनुमति प्राप्त कर भवन निर्माण किया गया है परंतु वर्तमान में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है वे स्वयं उपस्थित होकर निर्धारण विवरणी भरकर आवश्यक रूप से दुर्ग निगम कार्यालय के सम्पति कर / भवन निर्माण विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें। अन्यथा सभी सहायक राजस्व निरीक्षक से वार्डवार सर्वे कराकर आवासीय भवनों पर वाणिजिक उपयोग करने वालो पर पेनाल्टी राशि  वसूल करेगी।

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