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By Dinesh chourasiya

भिलाई में शराब व्यापार मे पैसे लगाने पर अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर 4199000 रुपये की ठगी करने वाले पिता पुत्र को भिलाई नगर पुलिस ने हिरासत में लिया
 *आरोपी सतीश शुक्ला एवं सचिन शुक्ला को मध्यप्रदेश के रायसेन जिला से लिया गया हिरासत में

प्रार्थी शशिधर पाण्डेय पिता एम. पी. पाण्डेय साकिन सेक्टर 02 भिलाई द्वारा दिनांक 18.07.2024 को थाना भिलाई नगर उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अनावेदक सतीश शुक्ला एवं सचिन शुक्ला साकिन एससीसीटी. नेहरु नगर भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा शराब व्यापार मे पैसा लगाने पर अधिक मुनाफा देने के लिये अपने विश्वास मे लेकर प्रार्थी से 4199000 रुपये लेकर पैसा वापस नही करने एवं व्यापार के मुनाफा के संबंध मे कोई जानकारी नही देकर धोखाधड़ी किया है | जिसकी लिखित शिकायत पत्र पर थाना भिलाई नगर मे अपराध क्रमांक 313/2024 धारा 420, 409, 34 भादवि. 66 डी आईटी एक्त का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है |
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान मे रखकर जिला दुर्ग पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे.) द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के दिशा निर्देश पर श्री सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग एवं श्री सत्य प्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के मार्गदर्शन मे थाना भिलाई नगर पुलिस की टीम मध्यप्रदेश रवाना किया गया था | सतीश शुक्ला पिता रामनाथ शुक्ला उम्र 48 साल 2. सचिन शुक्ला पिता सतीश शुक्ला उम्र 25 साल साकिनान ग्राम आमानौडिया तहसील सिरमोर थाना सिरमोर जिला रीवा मध्यप्रदेश , वर्तमान पता क्वा. नं. डी 405 सागर ग्रीन हिल्स कोलार रोड भोपाल मध्यप्रदेश को जिला रायसेन से हिरासत मे लेकर थाना लाया जिससे पुछताछ करने पर प्रार्थी के साथ लेनदेन करना स्वीकार करने पर आरोपीगणो को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है |

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