छत्तीसगढ़

भिलाई BSP लीज आवास को लेकर बीएसपी और निगम आमने-सामने:महापौर ने कहा- सभी को मिला मालिकाना हक, बीएसपी ने कहा फैलाया जा रहा भ्रम

By Dinesh chourasiya

लीज आवंटित मंकानों की रजिस्ट्री के पहले दिन पहुंचे थे विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल

बीएसपी की ओर से लीज आवंटित मकानों को लेकर भिलाई नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। भिलाई के महापौर नीरज पाल ने इस संबंध में शुक्रवार को प्रेसवार्ता बुलाई। उसमें दावा किया कि लीज रजिस्ट्री से बीएसपी के कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारियों को रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा और वो उस मकान पर बैंक लोन भी ले सकेंगे। वहीं बीएसपी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर साफ कहा कि लीज रजिस्ट्री के बाद भी लीज धारक को कहीं से मालिकाना हक नहीं मिलेगा।

बीएसपी ने 4500 मकानों को दिया है लीज पर।

लीज योजना पर बीएसपी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि सेल-बीएसपी के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में ऐसी न्यूज जारी की जा रही है जिससे बीएसपी के लीजधारकों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी तौर पर लीज लेने वाले ‘लीजधारक’ और लीज देने वाले ‘लीजदाता’ के बीच हुई शर्तों के अनुसार जब तक लीजधारक नियमों का पालन करेगा, तब तक उसे केवल संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार होगा।

लीजधारक को कभी उस संपत्ति में स्वामित्व का लाभ नहीं मिलेगा। लीजधारक और लीज देने वाले के बीच संबंध सेल के नियमों और शर्तों के आधार पर ही रहेगा। लीजधारक अनुबंध का उल्लंघन करता है तो बीएसपी को अधिकार होगा कि वो उस लीज अनुबंध को समाप्त कर सकता है। लीज की शर्तों के उल्लंघन में तीसरे पक्ष या किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। लीजधारक संपत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता है। यह आबंटन की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा करने पर आबंटन रद्द किया जा सकता है।

सेल बीएसपी ने लीजधारकों के लिए बताए नियम

  1. बीएसपी अनुमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
  2. लीज/लाइसेंस/आबंटन के नियमों के अनुसार सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटियों/ लायसेंसियों/लीजधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।
  3. प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितीकरण आबंटी/लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।
  4. आबंटित के द्वारा किया गया कोई भी नियमितीकरण कार्य सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
  5. किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में लीजधारक को लीजदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। नीरज पाल, महापौर भिलाई नगर निगम

क्या कहना है महापौर और जिला प्रशासन का
वहीं महापौर ने प्रेसवार्ता में कहा है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा के साथ चर्चा के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। कई लोगों को अभी संदेह है कि उन्हें उनकी संपत्ति में मालिकाना हक नहीं मिला है। महापौर ने कहा कि कलेक्टर ने इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक बताया है। बैंक भी बीएसपी आवास में रहने वाले लोगों को लोन देने के लिए तैयार है। वो रजिस्ट्री के बाद मकान में बैंक लोन ले सकते हैं।

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