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CG में बेटे पत्नी को देशविरोधी बातें सिखाने वाला पिता गिरफ्तार:पुलिस ने हिंदुस्तान-जिंदाबाद और पाकिस्तान-मुर्दाबाद के नारे लगवाए; पत्नी पर कलमा पढ़ने बनाता था दबाव

By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी को प्रताड़ित करने और नाबालिग बेटे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले आरोपी वसीम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर जेल से बाहर लाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया।

इस दौरान पुलिस ने आरोपी से घटनाक्रम से जुड़े अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी से ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ और ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगवाए गए।

जानिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 29 मई 2026 को कोरबा जिले की रहने वाली 35 साल की महिला ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक जोगीडीपा के रहने वाले वसीम मोहम्मद (43) ने खुद को तलाकशुदा बताया। दोनों की बातचीत होने लगी और दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे। साल 2021 में दोनों ने मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी कर ली।

पीड़िता का आरोप है कि शादी के समय वसीम ने अपनी पहली बीवी और बच्चों के बारे में नहीं बताया था, जबकि उसके पहले से 5 बच्चे हैं। शादी के बाद उसे वसीम के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी हुई। उसने पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। पीड़िता ने बताया कि उसके खुद के 2 बच्चे हैं।

बच्चा होने के बाद शुरू हुआ अत्याचार

महिला ने कहा कि, शादी से पहले वसीम के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बच्चा होने के बाद से वह प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता ने बताया कि पति कलमा पढ़ने, नमाज पढ़ने बोलता था। बच्चे होने के बाद भी रोजा रखवाता था। वह रोजा रखती थी, फिर भी पति कई बार मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल देता था।

मजबूरी का उठाया फायदा

पीड़िता ने बताया कि मुस्लिम समाज में आने के बाद हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वसीम ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। पीड़िता के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने के समय वसीम जेल में बंद था।

जबरन लगवाता था ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे

पीड़िता का आरोप है कि वसीम उसके और उसके बच्चों के साथ लगातार मारपीट और अत्याचार करता था। वह उन सभी से जबरन ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगवाता था और हिंदुस्तान के खिलाफ गाली-गलौज करने के लिए मजबूर करता था। विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करता था।

आरोपी के जेल जाते ही पहुंची थाने

पीड़िता ने बताया कि वह अब वसीम के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती और न ही अपने बच्चों को उसके पास छोड़ना चाहती है, क्योंकि वसीम इस समय जेल में बंद है, इसलिए वह शिकायत दर्ज कराने महिला थाने पहुंची।

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वसीम मोहम्मद के खिलाफ धारा 85, 351, 152 एवं 197 BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया था।

डीएसपी की निगरानी में हुई पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर मामले की विवेचना की जा रही है। मामले को गंभीरता को देखते हुए जांच की निगरानी डीएसपी उन्नति ठाकुर कर रही हैं, जबकि विवेचना की जिम्मेदारी पुसौर थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को सौंपी गई है।

जांच के तहत न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी वसीम मोहम्मद को 1 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद पुलिस टीम उसे घटनास्थल लेकर पहुंची, जहां स्थल का निरीक्षण, पूछताछ और अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की गई।

रिमांड पूरी होने के बाद फिर भेजा गया जेल

पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

SSP बोले- साक्ष्य के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मामलों में पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रकरण की विवेचना जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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