छत्तीसगढ़

सीजी न्यूज़ 💫दुष्कर्म मामले में बस कंडक्टर को 12 दिन में चलान पेस कर दो महिने की ट्रायल में 20 साल की सजा जाने क्या है मामला

By Dinesh chourasiya

बहुत चर्चित मुंगेली स्कूल बस में दुष्कर्म मामले में कंडक्टर को 20 साल की सजा, 12 दिन में चालान पेश, दो माह में फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई सुनवाई….
मुंगेली। निजी स्कूल बस के कंडक्टर द्वारा चलती बस में 5 वर्षीय स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत में 2 महीने चले ट्रायल के बाद आरोपी को 20 वर्ष कारावास, एक हजार अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर के 24 घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर 12 दिन में ही जांच कर चालान पेश कर दिया था। मामले में अदालत ने भी 2 महीने की सुनवाई में आरोपी को सजा सुनाई।

क्या है पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम करही में संचालित निजी स्कूल का है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची पढ़ती थी। हर रोज स्कूल बस से स्कूल आती-जाती थी। घटना 17 जनवरी 2023 की है। बच्ची स्कूल से घर वापस आ रही थी। इस दौरान स्कूल बस के कंडक्टर मनीष तिवारी ने 5 वर्षीय बालिका के साथ चलती बस में दुष्कर्म किया था। घटना के बाद डरी-सहमी हालत में बच्ची घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि बस के दाढ़ी वाले अंकल के द्वारा उसके साथ गंदी हरकत की। बच्ची की मां के द्वारा देखने पर पता चला कि बच्ची के शरीर में जगह-जगह जख्म के निशान थे। बच्ची की हालत को देखते हुए मां ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर गई। उपचार के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की डॉक्टरों ने पुष्टि की।

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