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दुर्ग में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा शादी का झांसा देकर युवती को भगा ले गया; जान से मारने की धमकी दी

By Dinesh chourasiya

दुर्ग जिले में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवती को जबरन भगा ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। घटना मार्च 2024 की है। डेढ़ साल बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

मामला उतई थाना क्षेत्र का है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अवध किशोर की अदालत ने आरोपी विनय प्रकाश टंडन (36 साल) को धारा 376(2)(एन) के तहत 10 साल सश्रम कारावास और धारा 506(1) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी बालोद का रहने वाला था।

पहले से थी जान-पहचान

आरोपी और पीड़िता के बीच पहले से जान-पहचान थी। इसी संबंध का फायदा उठाकर आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। घटना 12 मार्च 2024 की है, जब युवती शाम के समय अपने घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।

युवती ने किया विरोध तो जान से मारने की दी धमकी

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी विनय प्रकाश टंडन युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ दूसरी जगह ले गया था। वहां उसने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने दर्ज करवाई थी रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक से बचकर आने के बाद पीड़िता ने उतई थाना में मामला दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 366, 376(2)(एन) और 506(1) के तहत अपराध दर्ज किया था।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी पाया।

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