
छत्तीसगढ़
आरबीआई का बड़ा फैसला, एक बार फिर नोटबंदी, 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट नहीं रह जाएगे वैध…
By Dinesh chourasiya
‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है.रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है.







रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे. लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.
RBI ने कहा है कि बस अब आगे 2000 रुपये के नोट नहीं छापे जाएंगे। जारी बयान में RBI ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा, सिर्फ इसे सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है।











