छत्तीसगढ़

भिलाई इस्पात संयंत्र के संरक्षित क्षेत्र में 1 वर्ष तक अनाधिकृत प्रवेश वर्जित, जिला मजिस्ट्रेट का आदेश 10 अप्रैल से लागू

By Dinesh chourasiya

भिलाई नगर 24 अप्रैल । भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संलग्न मानचित्र के अनुसार क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुरूप 10 अप्रैल से यह आदेश अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा जो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिर्वतित भी किया जा सकता

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