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₹31.80 लाख की कथित धोखाधड़ी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

 

अविनाश साहू संवादाता पत्रकार 

बालोद, छत्तीसगढ़, 19 सितंबर 2026: थाना सनौद के अपराध क्रमांक 40/2026 में पुलिस ने कथित ₹31.80 लाख की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया गया है। थाना सनौद पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।

 

पुलिस के अनुसार, ग्राम भानपुरी निवासी मनीष कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 में CBK EV MOTORS प्राइवेट लिमिटेड की डीलरशिप और इलेक्ट्रिक स्कूटर व्यवसाय के संबंध में उसे आकर्षक लाभ एवं 100 प्रतिशत कैशबैक का भरोसा दिलाया गया। शिकायत के मुताबिक, कंपनी से जुड़े बैंकिंग माध्यमों और नकद के जरिए कुल ₹31.80 लाख की राशि ली गई, लेकिन निर्धारित कैशबैक नहीं दिया गया। उपलब्ध कराया गया वाहन गुणवत्ताहीन होने का आरोप है, जिसे वापस करने के बाद दूसरा वाहन या राशि वापस नहीं मिलने की बात शिकायत में कही गई है।

 

FIR में नंदकिशोर साहू, लोकेश द्विवेदी और पुरुषोत्तम साहू को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, कंपनी से संबंधित दस्तावेजों में तीनों की अलग-अलग पदों पर भूमिका का उल्लेख है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।

 

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के चेक, एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरोपियों के मेमोरेंडम कथनों के आधार पर कंपनी की स्थापना, शेयर होल्डिंग, डीलरशिप संचालन, बैंक खातों, वाहन बिक्री और रिकॉर्ड के रख-रखाव से संबंधित जानकारी भी जुटाई गई है।

 

थाना सनौद में धारा 420, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज है और निरीक्षक सोन सिंह सोरी द्वारा विवेचना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

बालोद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी कंपनी की डीलरशिप, निवेश या व्यवसायिक योजना में राशि लगाने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और दस्तावेजों का सत्यापन करें तथा आकर्षक कैशबैक या लाभ के प्रलोभन में बिना पुष्टि के राशि का लेन-देन न करें।

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