
सभी पटाखा दुकान संचालकों के लिए 11 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी, निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर होगी कार्यवाही
दुर्ग । अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ, दुर्ग के द्वारा जिले में संचालित पटाखा दुकानों को 11 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की गई है सभी 11 बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पटाखा दुकान संचालकों को पालन करना अनिवार्य किया गया है यदि निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर पटाखा दुकान संचालक के खिलाफ छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा,अधिनियम 2018 व छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
जिले में संचालित समस्त स्थायी / अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में जिला अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने 11 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के आधार पर ही सभी दुकान संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे सभी बिंदुओं का अक्षर से पालन करें यदि जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, अधिनियम 2018 व छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।







- पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए।
- पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए।
- पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए।
- किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होनी चाहिए।
- विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो।
- प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 K.G. क्षमता का DCP अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है)।
- दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए।
- पटाखा दुकानों के सामने बाइक / कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए।
- अग्नि शमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए।
- अग्नि शमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 00 बजे से 10.00 बजे (रसऑवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अग्नि शमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
श्री सिंह ने कहा कि बाजारों के बीच में संचालित की जा रही पटाखा दुकानों के संबंध में भी उन्हें जानकारी है इन दुकानो का निरीक्षण के पश्चात खामियां पाए जाने पर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।








