छत्तीसगढ़

अवैध अतिक्रमण पर निगम ने की कार्रवाई, जेसीबी की मदद से किया तोड़फोड़, 50000 रुपए लगाया जुर्माना

भिलाई नगर/ अवैध अतिक्रमण पर भिलाई निगम ने एक बार फिर कार्रवाई की है। इंदु आईटी के समीप एक दुकान मालिक ने दुकान के सामने अतिरिक्त रूप से पेवर ब्लॉक एवं चबूतरा आदि बनाकर अवैध निर्माण कर लिया था। जिसे नगर पालिक निगम भिलाई ने आवश्यक संसाधनों के सहायता से तोड़ने की कार्रवाई की है और दुकान संचालक से 50000 जुर्माना भी वसूल किया है।

कुरूद रोड में इंदु आईटी नाला के समीप दुकान निर्मित किया गया है दुकान मालिक ने सड़क की ओर जाने वाले मार्ग पर अपने दुकान के ठीक आगे काफी दूर तक पेवर ब्लॉक लगाकर स्थान को अतिक्रमण कर लिया था। सड़क में आने जाने वाले लोगों को भी इससे असुविधा का सामना करना पड़ सकता था।

जिसको देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर जोन की टीम ने जेसीबी आदि की मदद से मौके पर पूरे अतिक्रमण को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जेसीबी और डंपर की सहायता से मलबा की जब्ती भी बनाई गई। दुकान संचालक को हिदायत दी गई है कि अपने दायरे में रखकर ही दुकान को संचालित करें।

निर्माण एवं विध्वंस के मलबे को सड़क पर रखने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई निर्माण एवं विध्वंस के मलबे को सड़क पर रखने वालों पर भिलाई निगम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। गिट्टी, रेट, ईट, छड़, सीमेंट आदि सड़क पर दुकान/भवन निर्माणकर्ता पर जुर्माना लगा रहा है।

बारंबार समझाइश देने के बाद भी नहीं मानने पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। कुरूद रोड चंद्र नगर में निर्माण एवं विध्वंस के मलबे सड़क पर पड़े होने के कारण 5000 का जुर्माना लगाया गया।

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