

जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2010 के एक मामले में मेसेर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत एक माह कारावास और ₹2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. सोमवार को जैसे ही सजा सुनाई गई प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन उपभोक्ता फोरम से दबे पांव फरार हो गया. वहां के कर्मचारी सुरक्षा में लगे जवान कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी. घटना की सूचना तत्काल सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई
बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा वाहन की फाइनेंस राशि का संपूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद भी वाहन मालिक गणेशराम धुरी को को अनापत्ति प्रमाण पत्र और वाहन के दस्तावेज नहीं देने के मामले में, उपभोक्ता फोरम ने मेसेर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर्स के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन के खिलाफ सजा सुनाई है.







आरोपी सुनील कुमार जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही सिविल लाइन थाने में भी इसकी सूचना दर्ज कराई गई है.






