छत्तीसगढ़

संपति की ब्रिक्री, दान, बंधक या तीस साल से अधिक के लीज पर स्टाम्प शुल्क अब 12%

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपकर संशोधन विधेयक पारित किया। इसके जरिए प्रदेश में  संपति की ब्रिक्री, दान, बंधक या तीस साल से अधिक के लीज पर लगाने वाले स्टाम्प शुक्ल में वृद्धि होगी। स्टाम्प शुल्क पर लगने वाले शुल्क में 5% से बढ़ाकर 12% उपकर लगेगा ।इस उपकर (सेस) के जरिये 100 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है इस प्राप्त राशि का उपयोग रोजगार मिशन और राजीव गांधी मितान क्लब में खर्च किया जाएगा। विपक्ष ने इस विधेयक को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया।विपक्ष ने वॉक आउट कर जताया विरोध जताया।
विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक बहुमत से पारित किया गया।

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