छत्तीसगढ़

भिलाई में गाय को चाकू मारने वाला आरोपी को पुलिस ने दुर्ग से दबोचा लिया साथ ही आरोपी का पुलिस ने जुलुस निकाला 

By Dinesh chourasiya

 

 

 

*आज दिनाँक 09/07/2024 को प्रातः10:30 बजे प्रार्थी दुर्गेश यादव निवासी रुआबंधा थाना भिलाई नगर का थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि उसका पालतू मवेशी गाय को मोहल्ले के रामशंकर पिता रामसिंगारे ने रात्रि लगभग 1:00 बजे धारदार चाकू से पेट मे मार दिया है जो चाकू पेट मे फसा हुआ है कि सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस सर्वप्रथम मौके पर पशु चिकित्सक बुलाकर घायल गाय के पेट मे लगे चाकू को निकलवाकर ईलाज कराया गया ततपश्चात प्रार्थी दुर्गेश यादव के रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 301/2024 धारा 325 BNS एवम छ ग पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 लगाया जाकर तत्काल आरोपी के गिरफ्तारी पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया पुलिस द्वारा मामले के आरोपी को अपराध कायमी के कुछ घंटे के अंदर ही दुर्ग से हिरासत में लिया गया जिसको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा*

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