
नेशनल लोक अदालत में 66,308 प्रकरणों का निराकरण, 2.61 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित
अविनाश साहू संवादाता पत्रकार
बालोद (छत्तीसगढ़), 12 सितंबर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद सहित डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा, गुण्डरदेही के व्यवहार न्यायालयों तथा राजस्व न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत के लिए कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस दौरान लंबित सिविल एवं दांडिक प्रकरणों, प्री-लिटिगेशन बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित कुल 68,308 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे, जिनमें से 66,308 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
लोक अदालत में कुल 2,61,63,593 रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। पक्षकारों की भौतिक एवं वर्चुअल उपस्थिति में मामलों का निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए प्रेरित किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद श्याम लाल नवरत्न के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया।





