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ये खबर नहीं तो देना पड़ेगा 18% GST

नई दिल्ली: GST को लेकर नया उपडेट सामने आया है। अब इस टैक्स के दायरे में किराए पर लिया घर भी आ गया है। दरअसल, 18 जुलाई को GST काउंसिल ने नियमों में जो फेरबदल किए हैं उसमें घर के किराए से जुड़े नियम भी शामिल हैं। इन नियमों के मुताबिक अब कुछ विशेष परिस्थितियों में घर के रेंट पर GST चुकाना होगा। इनमें कारोबार या कंपनी को घर किराए पर देने की स्थिति में GST का भुगतान करना होगा। GST के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी या व्यक्ति अगर किराए पर घर लेता है तो उसे GST चुकाना होगा। हालाँकि, अभी तक ये नियम केवल व्यावसायिक प्रॉपर्टीज पर लागू था।

GST के इस नियम में किराएदार को चुकाए गए टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की छूट मिलेगी। हालाँकि, घर अगर निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया गया है तो भी GST लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अगर घर को किराए पर लेने वाला कारोबारी, कंपनी या व्यक्ति GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ये टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होने पर भी अपनी घर जीएसटी रजिस्टर्ड शख्स या कंपनी को किराए पर देगा, तो किराएदार को 18% GST देना होगा।

10 लाख की शादी पर 1.5 लाख से ज्यादा का GST
इसके साथ ही शादियों को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर किसी की शादी में 10 लाख रुपए अलग-अलग सेवाओं के लिए खर्च किए जा रहे हैं तो फिर डेढ़ लाख से ज्यादा GST इन सर्विसेज के बदले चुकाना पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा 18% GST मैरिज गार्डन पर लगता है यानी 2 लाख के मैरिज होम पर 36 हजार GST लगता है। इसके अलावा डेकोरेशन, बैंड बाजा, फोटो-वीडियो, शादी कार्ड, घोड़ा-बग्घी, ब्यूटी पार्लर और लाइटिंग पर भी 18% GST लगता है।

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