छत्तीसगढ़

 धमधा पुलिस व एसीसीयू की संयुक्त बड़ी कार्यवाही।  धमधा के दो दुकानो के गल्ला को तोड़कर पैसा पार करने वाले बालक को धमधा पुलिस व एसीसीयू वालो ने पकड़ा।

By Dinesh chourasiya

 धमधा पुलिस व एसीसीयू की संयुक्त बड़ी कार्यवाही।
 धमधा के दो दुकानो के गल्ला को तोड़कर पैसा पार करने वाले बालक को धमधा पुलिस व एसीसीयू वालो ने पकड़ा।
दिनांक – 14.05.2023:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2023 एवं दिनांक 10.05.2023 को धमधा के न्यारा पेट्रोल पंप के सामने कृषि सिचाई यंत्र दुकान एवं देवागंन पारा हटरी रोड सुमीत प्लाईवुड एवं ग्लास की दुकान में अज्ञात चोर ने दुकान के गल्ले से 35740 एंव 50000 रूपये चोरी कर लिया था। जिससे प्रार्थियो के लिखित शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ थाना धमधा में अपराध क्रमांक 78/2023 एवं 79/2023 धारा 454, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही हैं। विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देषन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) अनंत साहू व क्राईम उप पुलिस अधिक्षक (एसीसीयू) श्रीमान राजीव शर्मा भिलाई दुर्ग, श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय (बालक विरूद्ध अपराध) संजय पुंढीर, के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के दिशा निर्देश पर थाना धमधा के पुलिस एवं एसीसीयू से टीम गठित कर लगातार अज्ञात चोर की सीसीटीवी फुटेज के जरिये पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश के दौरान अज्ञात चोर का फोटो दिखाकर मुखबीर लगाकर पता तलाश किया गया। मुखबीर के जरिये सूचना मिलने पर अज्ञात चोर को पकड़ा गया, जो विधि से संघर्षरत बालक होना पाया गया। जिससे पूछताछ किया गया जिन्होने धमधा के उक्त दुकानो मे टेस्टर एवं पेचकस से दुकान के गल्ला को तोड़कर 35740 रू. एवं 50000 रू. पैसा को चोरी करना स्वीकार किये हैं। जिनके कब्जे से 7000 रू. नगदी पैसा, एक मोटर सायकिल ग्लैमर, दो मोबाईल फोन सैमसंग एवं वीवो कंपनी का, टेस्टर एवं पेचकस को जप्ती किया गया हैं। शेष पैसे को विधि से संघर्षरत् बालक द्वारा खर्च कर देना बताया गया। विधि से संघर्षरत् बालक को विधिवत सामाजिक पृष्ठभूमि भरकर माननीय न्याय किशोर बोर्ड पुलगांव दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना धमधा के निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल, सउनि संतुराम ठाकुर, सउनि तानसिंह सोनवानी, आर. प्रसांत साहू, आर. अमित वर्मा एवं एसीसीयू से सउनि राजेश पाण्डेय, सउनि चन्द्रशेखर सोनी, आर. प्रदीप सिंह, आर. जगजीत सिंह का विशेष योगदान रहा।

अपराध क्रं. धारा जप्ती
78/2023 454,380 भादवि 7000 रू. नगदी पैसा, एक मोटर सायकिल ग्लैमर, दो मोबाईल फोन सैमसंग एवं वीवो कंपनी का, टेस्टर एवं पेचकस
79/2023 454,380 भादवि —–

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