CG हाईकोर्ट ने भूपेश की अर्जी खारिज 5 अक्टूबर को विजय बघेल हाईकोर्ट में गवाही देंगे
By Dinesh chourasiya
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में तर्क दिया गया था कि विजय बघेल की चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है।







आवेदन खारिज होने के बाद अब विजय बघेल की गवाही और सबूत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने विजय बघेल को गवाही के लिए 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी।
45 दिन की समय-सीमा का दिया था तर्क




मामला पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका का है। सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की है। इस याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया था।
आवेदन में तर्क दिया गया था कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के भीतर दायर करनी होती है। भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि विजय बघेल ने यह याचिका तय समय-सीमा के बाद दायर की है। इसलिए इसे समय बाधित मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं
भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। आवेदन में विजय बघेल की चुनाव याचिका को निर्धारित समय सीमा के बाद दायर बताते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। वहीं, विजय बघेल की ओर से भी इस पर अपना पक्ष रखा गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
गवाही के बाद जिरह की प्रक्रिया होगी
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सांसद विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 अक्टूबर को विजय बघेल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना सबूत पेश करेंगे। इसके बाद मामले में आगे जिरह की प्रक्रिया भी होगी।
इससे पहले गवाही की प्रक्रिया के दौरान ही भूपेश बघेल की ओर से यह आवेदन लगाया गया था। आवेदन पर सुनवाई के चलते गवाही की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब हाईकोर्ट के आवेदन खारिज करने के बाद चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में भी आवेदन खारिज
विजय बघेल की चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए इससे पहले भी प्रयास किए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया हुई थी। अब हाईकोर्ट ने ताजा आवेदन भी खारिज कर दिया है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की अगली तारीख 5 अक्टूबर तय हुई है। 5 अक्टूबर को सांसद विजय बघेल की गवाही होगी। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों पर आगे की सुनवाई गवाही, साक्ष्य और जिरह की प्रक्रिया के आधार पर होगी।
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