
निगम की विशेष सामान्य सभा 17 अप्रेल को खालसा पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित
दुर्ग/ नगर पालिक निगम के विशेष सामान्य सभा दिनांक 17 अप्रेल 2023 दिन को खालसा पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया है।नगर निगम क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों को संपत्तिकर से भारमुक्त किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छग में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्तिकर के भार से मुक्त किये जाने की घोषणा की गई थी।
महापौर धीरज बाकलीवाल के अध्यक्षता व आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,सभापति राजेंश यादव के अलावा एमआईसी सदस्यगण की मौजूदगी में मेयर इन काउंसिल की बैठक लेकर समितियों अधिकारियों द्वारा सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।इसके अतिरिक्त-संपत्तिकर से छूट दिये जाने के प्रावधान निम्नानुसार है,नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 अंतर्गत धारा 135 और 136 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगर निगम को संपत्ति से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा की वह उचित समझे तथा राज्य सरकार निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा विहित कर सकेगी।







धारा 163 अंतर्गत शासन निगम को अपने विचार प्रगट करने के लिए अवसर देने के पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी भी प्रकार को ऐसी किसी कर के पूर्णत या अंशत,भुगतान से आज्ञा द्वारा मुक्त कर सकेगा।उक्त दोनों धाराओं में निगम के विचार, प्रकटन अवसर, छूट के प्रस्ताव निकाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है।
विकसित औद्योगिक वार्षिक मांग, वसूली की जानकारी एवं आय-व्यय के विस्तृत ब्यौरे के साथ वित्तीय स्थिति की जानकारी तथा छूट के संदर्भ में निगम के अभिमत,प्रस्ताव अपेक्षित है। इस विषय पर उक्त औद्योगिक ईकाईयों के कर निर्धारण, वसूली, निकाय के आय-व्यय ब्यौरा एवं प्रावधान अनुसार छूट के संबंध में प्रस्ताव ,अभिमत दिनांक 12 अप्रेल 2023 तक प्रेषित करने का उल्लेख किया गया।
विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल के अध्यक्षता और आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,सभापति राजेश यादव, व एमआईसी सदस्यों के मौजूदगी में मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 10 अप्रेल 2023 संकल्प क्रमांक 01 के द्वारा प्रकरण में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की घोषणा अनुसार औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग में सी.एस.आई.डी.सी.उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक ईकाईयों को शतप्रतिशत वर्ष 2023-24 से छूट प्रदान करने का सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती हैं।सामान्य सभा से पुष्टि कराये जाने का निर्णय लिया गया है।











