
नगर निगम भिलाई:नेहरू नगर जिम उद्यान में खुलेगी चौपाटी, हर प्रांत की डिश से लेकर मिलेट्स से तैयार व्यंजन मिलेंगे
By Dinesh chourasiya

नगर निगम भिलाई यहां नेहरू नगर पूर्व जीई रोड किनारे स्थित जिम उद्यान में नाश्ता और चौपाटी सेंटर खोलने जा रहा है। यहां ठंडा व गर्म पेय पदार्थ, आईसकीम, चायनीज फूड, नार्थ व साउथ इंडियन डिश से लेकर मिलेट्स से बने छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेंगे। 5 स्टॉल होंगे, जिसमें एक व्यवसाय से एक ही स्टॉल होगा। इसके इतर अन्य व्यवसाय पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नगर निगम भिलाई शहर में निवासरत युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों, पंजीकृत संस्थानों एवं अन्य आम नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने का एक सुनहरा मौका दे रहा है।
इसके लिए लोगों से 6 अप्रैल तक आवेदन (रुचि की अभिव्यक्ति) मंगाया है। फिलहाल 5 वर्षों के लिए यहां स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। इसके लिए महिला स्व-सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। जीई रोड किनारे उद्यान में चौपाटी खुलने से दुर्ग और भिलाई दोनों शहरों के लोग इसका आनंद ले पाएंगे। यहां पर बच्चों के मनोरंजन के लिए भी विशेष रूप से स्टाॅल लगाए जाने की तैयारी है। वर्तमान में शहर के बीच शासकीय स्तर पर कोई चौपाटी नहीं है। इसके लिए नगर निगम तैयारी कर रहा है।







निगम तय करेगा सामग्रियों की कीमत
निगम की ओर से निर्धारित खाद्य सामग्रियों ही चौपाटी में बेची जा सकेंगी। एजेंसी को विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का प्रति आयटम का दर देना होगा। स्वीकृत आयटम से भिन्न आयटम विक्रय करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई से दर / आयटम की स्वीकृति जरूरी होगी। इसके उपरांत हो विक्रय किया जा सकेगा।
नक्शे के अनुसार बनाएंगे स्टॉल व शेड
इच्छुक आवेदक जिम उद्यान के अंदर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा तय किया जाएगा, स्वयं के व्यय से निगम की ओर से जारी नक्शा अनुसार 8 फुट x 10 फुट आकार के लोहे का अस्थाई स्टॉल और सामने ग्राहकों की बैठने के लिए अस्थायी रोड शेड बना सकेंगे। यह ध्यान रखा जाएगा की उद्यान में भ्रमण के लिए आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार का अवरोध न हो। वाहनों की पार्किग कतारबद्ध हो यह अनुबंधकर्ता से सुनिश्चित करना होगा।
श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य होगा
श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा। उनके कर्मकारों कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। कचरा निपटान के लिए स्टॉल के आसपास सुखा-गीला कचरा के लिए निर्धारित अनुसार व्यवस्था करनी होगी। कचरा निगम द्वारा उठाया जाएगा जिसका नियमानुसार भुगतान एजेंसी स्वयं रहेगी। इसके अलावा अन्य नियम भी होंगे।











