
स्पेशल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद की बैठक संपन्न
18 जुलाई को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर रहेगा विशेष जोर








रितेश कुमार क्राइम रिपोर्टर (पत्रकार)
बालोद, 24 जून 2026




छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा नालसा के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु स्पेशल लोक अदालत के तैयारी के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्याम लाल नवरत्न के द्वारा 24 जून 2026 को अधिवक्तासंघ कार्यालय में अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित किया गया।

उक्त बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा स्पेशल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण किए जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गए। इस अवसर पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी श्री ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री संजय कुमार सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारती कुलदीप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी भूमिका धु्रव, अध्यक्ष अधिवक्तासंघ श्री सुनील कुमार सोनी तथा जिला न्यायालय बालोद के समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे।





