
CG में साम्प्रदायिकता भड़काने वालों पर NSA लगाएगी सरकार: पुलिस को कभी भी गिरफ्तारी का अधिकार मिला, इस कानून में जमानत भी मुश्किल होगी
रायपुर. छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया गया है. साम्प्रदायिकता भड़काने वालों पर सरकार NSA लगाएगी. सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने पर पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है. इस कानून में जमानत भी मुश्किल होगी. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है.
निर्देश के मुताबिक, जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर दंतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद. मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि- भरतपुर (एम.सी.बी.) को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.







निर्देश के मुताबिक, जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी जगदलपुर दंतेवाड़ा. उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि भरतपुर (एम.सी.बी.) की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है.
अधिसूचना में कहा गया है की राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए, सक्रिय हैं या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है.











