Uncategorized

भिलाई पावर हाउस स्टेशन में चेन पुलिंग,करने वाले 24 यात्रियों को   आरपीएफ की टीम ने दबोचा चेन पुलिंग खींचने की मिल रही थी रेलवे को लगातार शिकायत सभी से जुर्माना वसूला गया

By Dinesh chourasiya

पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर चेन पुलिंग। - Dainik Bhaskar

भिलाई पावर हाउस  स्टेशन में बिना स्टॉपेज चेन पुलिंग कर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने वाले 24 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकतर लोग रायपुर से भिलाई रोजाना आने-जाने वाले हैं। जो चेन पुलिंग कर ट्रेन रोककर भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उनके खिलाफ जुर्माना वसूला गया है।

रायपुर से छूटने वाले कई एसी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, जो सीधे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जैसे भिलाई पावर हाउस स्टेशन आता है, तो चेन पुलिंग कर उसे खड़ा कर उतर जाते हैं। इसकी शिकायत बार-बार आने पर रेलवे के रायपुर डिवीज़न से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

सोमवार को भी चेन पुलिंग कर उतरे यात्री

जिसके बाद वरिष्ठ रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, रायपुर रमन कुमार आरपीएफ की टीम के साथ सोमवार को रेलवे स्टेशन भिलाई पावर हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने जगह-जगह आरपीएफ को तैनात किया। इसके साथ ही लोगों का टिकट चेक करने के लिए टीटीई को भी बुलाया गया।

सोमवार दोपहर ट्रेन नंबर 18202 नवतनवा-दुर्ग जैसे ही पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुंची, उसे बिना उचित कारण के चेन खींचकर रोक दिया गया। ट्रेन खड़ी होने के बाद अधिकारी ने देखा कि उसमें से बड़ी संख्या में लोग पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए।

चेन पुलिंग होते ही हरकत में आई टीम

चेन पुलिंग हॉर्न देते हुए जैसे नवतनवा एक्सप्रेस रुकी, वहां मौजूद आरपीएफ के अधिकारी और बल हरकत में आ गए। उन्होंने ट्रेन से उतरे सभी यात्रियों को रोक लिया। आरपीएफ की देखते ही सभी की हालत खराब हो गई।

जब आरपीएफ ने उन सभी से भिलाई पावर हाउस में उतरने का कारण पूछा, तो सही जवाब नहीं दे सके। टीटीई ने जब उनका टिकट चेक किया तो पाया कि अधिकांश यात्री दुर्ग तक यात्रा करने का टिकट रखे हैं। इसके बाद भी चेन खींचकर भिलाई पावर हाउस में उतर गए।

24 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई

बिना उचित कारण के चेन खींचने वाले 24 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसमें से 6 यात्रियों को रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत गिरफ़्तार किया गया। 10 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट की धारा 145 बी के तहत गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा सात व्यक्तियों से 1640 रुपए जुर्माना वसूला गया। बाद में सभी को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

बिना उचित कारण चेन पुलिंग करना अपराध

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अपील किया है कि, वे बिना किसी उचित कारण के छोटी-मोटी वजहों से ट्रेनों की अलार्म चेन को ना खींचे। इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही लिया जाना चाहिए। सुरक्षा संबंधी मुद्दों का सामना करने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अलार्म चेन प्रदान की जाती हैं।

जिससे किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से रोका जा सके। अलार्म चेन खींचने (एसीपी) पूरे भारत में रेल सेवाओं के देरी से चलने के लिए एक प्रमुख कारण है। किसी भी रेलगाड़ी के असामान्य रूप से रुकने से न केवल उस विशेष रेलगाड़ी की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है, साथ ही रेल यात्रियों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है।

Related Articles

Back to top button