
दुर्ग न्यूज़ ✍️दूसरे राज्य से आने वाली गाड़ियों का CG रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य:20 सिंतबर तक वाहन पोर्टल के जरिए करा सकते हैं पंजीयन
By Dinesh chourasiya
देश के अलग-अलग राज्यों से वाहन लाकर बिना नंबर चेंज कराए छत्तीसगढ़ में चलाने वाले लोगों पर दुर्ग परिवहन विभाग सख्ती बरतने वाला है। कार्रवाई से पहले आरटीओ विभाग ने ऐसे लोगों को 20 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ के वाहन पोर्टल में जाकर दूसरे राज्य के वाहनों का पता परिवर्तन की सूचना दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ का नंबर लेने के लिए अप्लाई कर दें।
दुर्ग जिले के आरटीओ शलभ साहू ने बताया कि बाहर से लाकर यहां लंबे समय तक चलने वाले वाहनों का सीजी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन पोर्टल में जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। सीजी नंबर पाने के लिए बाहर से आने वाले वाहन का एनओसी लाना अनिवार्य है।







इसके बाद वो अपने जिले के परिवहन कार्यालय में जाकर पता परिवर्तन की सूचना दें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन वाहन पंजीयन पाने के लिए अप्लाई भी करें। निर्धारित शुल्क जमा करने पर उन्हें नया नंबर मिल जाएगा। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ में आराम से उस वाहन को चला सकते हैं। ऐसा न करने पर इन वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम और नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक हजार से अधिक ने पता बदला पर नहीं लिया सीजी नंबर
दुर्ग आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक उनके यहां एक हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जो बाहर से गाड़ी लेकर यहां आए हैं। उन्होंने परिवहन कार्यालय में सूचना देकर पता परिवर्तन की सूचना दी, लेकिन सीजी नंबर नहीं लिया। ऐसे सभी लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि वो 20 सितंबर तक वाहन पोर्टल में जाकर छत्तीसगढ़ राज्य के नए नंबर के लिए अप्लाई कर दें। शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उसे नया नंबर अलॉट हो जाएगा।











