छत्तीसगढ़

किराएदारी में निवासरत ऐसे परिवार जिन्होंने आवास के लिए आवेदन किया है, उन्हें लॉटरी में शामिल होने के लिए अंशदान 10% की राशि जमा करनी होगी आवश्यक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मोर मकान मोर आस घटक के विभिन्न योजना स्थल सूर्या विहार के पीछे खमरिया, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास खमरिया, एनआर स्टेट खमरिया, भिलाई के निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के आबंटन हेतु किराएदारी के रूप में निवासरत/बेघर परिवारों के द्वारा आवास आबंटन के लिए दिनांक 15 दिसंबर 2022 तक आवेदन जमा किया गया है।

ऐसे पात्र 608 परिवारों की सूची निगम मुख्यालय के सूचना पटल में चस्पा की गई है। इन पात्र आवेदको सात दिवस के भीतर आवास आबंटन के कुल अंशदान राशि का 10% जमा करना होगा ताकि आवास आबंटन हेतु लॉटरी में इनका नाम शामिल किया जा सके और इन्हें आवास दिया जा सके। आवासों की संख्या सीमित है जिसको देखते हुए इन 608 परिवारों के आवेदक को अंशदान की राशि लॉटरी में शामिल होने के लिए जमा करना आवश्यक है। इन्हें अंशदान की राशि जमा करने के लिए सात दिवस का अवसर दिया जा रहा है।

पूर्व में जिन्होंने मोर मकान मोर आस के तहत आवेदन किया था और पात्र हितग्राही की सूची में वे शामिल हुए थे तथा 10% अंशदान की राशि जिन्होंने जमा की थी ऐसे लोगों को लॉटरी में शामिल करते हुए उन्हें आवास आबंटन किया गया है। परंतु जिन्होंने आवेदन करने के बाद भी अंशदान की राशि जमा नहीं की है ऐसे लोगों को लॉटरी में शामिल नहीं किया जा सका है। लॉटरी में शामिल होने के लिए तथा आवास प्राप्त करने के लिए अंशदान की राशि जमा करना नितांत आवश्यक है।

आवासों की सीमित संख्या को देखते हुए समय पर अंशदान की राशि पात्र आवेदक जमा कर दें और आवास आबंटन की कार्यवाही में भाग ले। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आवास आबंटन की प्रक्रिया में तीव्रता से काम किया जा रहा है।

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