
दुर्ग में प्रतिबंधित धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी मामले में ई-कॉमर्स कंपनी मिशो के दो कर्मचारी गिरफ्तार
By Dinesh chourasiya
दिनांक 16.02.2026 को प्रार्थिया श्रीमती सुमन मारकण्डे, उम्र 33 वर्ष, निवासी बोरसी थाना पद्मनाभपुर जिला दुर्ग द्वारा थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 15.02.2026 की रात्रि लगभग 09:45 बजे आरोपी प्रकाश यादव द्वारा पूर्व रंजिश के चलते उनके पति शिवनंदन मारकण्डे पर हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई।







प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 115/2026 धारा 109 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।
प्रकरण की आगे की विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन एवं प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित धारदार हथियार ऑनलाइन माध्यम से मिशो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 14.09.2025 को ऑर्डर कर डिलीवर किया गया था।
मामले में मिशो कंपनी के एरिया मैनेजर लोकोप्रियो बानिक तथा डिलीवरी से संबंधित विवेक वर्मा (विके लॉजिस्टिक) को धारा 94 एवं 179 BNSS के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ की गई, परंतु उनके द्वारा प्रतिबंधित हथियार की आपूर्ति संबंधी कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।




जांच में यह पाया गया कि संबंधित ई-कॉमर्स माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की आपूर्ति आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(क), 27(3) तथा धारा 5 एवं 7 का उल्लंघन है। उक्त आधार पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
▪️ आरोपी का नाम :
1. लोकोप्रियो बानिक, उम्र 26 वर्ष, निवासी मदनमोहन रोड, बनमाली करमगंज, असम (एरिया मैनेजर मिशो कंपनी)
2. विवेक वर्मा उर्फ विकु, उम्र 26 वर्ष, निवासी शंकर नगर वार्ड क्रमांक 09, मुक्तिधाम के पास, थाना मोहन नगर, दुर्ग ( डिलिवरी मैनेजर मिशो कंपनी)
▪️ जप्त सामग्री :
1. घटना से संबंधित डिजिटल साक्ष्य एवं ऑनलाइन ऑर्डर दस्तावेज




