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कल खारिज हुई थी जमानत याचिका, आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंचे अरविंद केजरीवाल

By Dinesh chourasiya

अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा, जैसे उसने हाल ही में आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दी थी। भारद्वाज ने कहा कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं हैं।

तिहाड़ जेल में बंद हैं CM केजरीवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। कई समन नजरअंदाज करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

गिरफ्तारी पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि रिश्वत का पैसा मनी लांड्रिंग के जरिए पहले ही गोवा चुनावों में साल 2022 में ही खर्च कर लिया गया, तो साल 2024 में रिकवरी या बचे हुए राशि की वसूली न होने के बारे में चार्जशीट दायर होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही मानते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं, गिरफ्तारी के मुद्दे पर फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर, कानून के इस्तेमाल से किया जाना चाहिए.

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