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दुर्ग के ग्राम समोदा–झेनझरी में अवैध अफीम खेती मामले में एक और आरोपी  गिरफ़्तार अब तक कुल 08 आरोपी गिरफ्तार  आरोपी से 670 ग्राम डोडा चूरा, नगद ₹18,540 एवं वाहन जप्त

By Dinesh chourasiya

 

 

थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा में दर्ज अपराध क्रमांक 247/2026 धारा 8, 18, 29 एवं 27(ड) NDPS Act के अंतर्गत ग्राम समोदा–झेनझरी में अवैध अफीम की खेती के मामले में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में पूर्व में विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर एवं छोटू राम को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पश्चात दिनांक 15.03.2026 को की गई कार्यवाही में रणछोड़ राम उर्फ रणजीत एवं सुनील देवासी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अफीम डोडा (चुक्की) एवं नगदी राशि बरामद की गई थी। साथ ही दिनांक 16.03.2026 को आरोपी मदरूपा राम विश्नोई को गिरफ्तार कर डोडा चूरी बिक्री से प्राप्त ₹42,000 जप्त किया गया था।

विवेचना के दौरान आरोपी विकास बिश्नोई के मेमोरेंडम कथन में यह तथ्य सामने आया कि सुखराम बिश्नोई द्वारा भी अवैध रूप से डोडा चूरा का क्रय-विक्रय किया जाता है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा राजस्थानी भोजनालय क्षेत्र, सिलोदा जिला दुर्ग में आरोपी की पतासाजी की गई।

कार्यवाही के दौरान आरोपी सुखराम बिश्नोई के कब्जे से उसकी वाहन डस्टर क्रमांक CG04 HD 6632 की ड्राइवर सीट के नीचे से 670 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। साथ ही आरोपी के पास से नगद ₹18,540, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, वाहन संबंधी दस्तावेज (RC), एवं एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

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▪️ आरोपी का नाम :

1. सुखराम बिश्नोई, ग्राम पिलवा निवासी राजस्थान

▪️ जप्त सामग्री :

1. 670 ग्राम डोडा चूरा

2. नगद राशि ₹18,540

3. एक डस्टर वाहन क्रमांक CG04 HD 6632

4. एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू

5. एक मोबाइल फोन (ओप्पो कंपनी)
6. वाहन की आरसी बुक

 

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