छत्तीसगढ़

बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन आवश्यक

दुर्ग | वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में प्राप्त आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तर पर आवेदकों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। आवेदकों के बैंक खातों का सत्यापन हेतु वर्तमान में उनके बैंक खातों की सूची बैंकों को प्रेषित किया जा रहा है। बैंकों द्वारा खातो की वैधता की जानकारी संबंधित जनपदों एवं निकायों को सत्यापन उपरांत पुनः प्रेषित की जा रही है।

यह प्रक्रिया श्रमसाध्य एवं समयसाध्य है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए बैंक खातों का सत्यापन राज्य स्तर पर ही  सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सिस्टम के माध्यम से वृहद स्तर पर परीक्षण किया गया एवं इसे अत्यंत कम समय में संपादित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया है। बैंक खातों का सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर इसे राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा पीएफएमएस सिस्टम पर किया जाएगा।

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