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भिलाई  में बिना लाइसेंस बाइक चला रहे बेटे को 5 साल कारावास:बाइक देने वाले पिता को भी 3 महीने की जेल, सड़क हादसे में गई थी एक युवक की जान

By Dinesh chourasiya

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बेटे को मोटरसाइकिल चलाने देना पिता को महंगा पड़ गया। सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में दुर्ग सत्र न्यायालय ने वाहन चलाने वाले बेटे के साथ-साथ उसे बाइक देने वाले पिता को भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पिता मोहन लाल बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 3 महीने के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, बाइक चला रहे बेटे मोहित कुमार बघेल को भारतीय न्याय संहिता और मोटरयान अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में सजा दी गई है।

4 अगस्त 2025 को हुआ था हादसा घटना 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे की है। सुपेला थाना क्षेत्र के स्मृतिनगर चौकी अंतर्गत स्कूल के पास मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 CW-2768 ने एक्टिवा क्रमांक CG 19 A-2771 को टक्कर मार दी थी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल चला रहा मोहित कुमार बघेल तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था। टक्कर इतनी गंभीर थी कि एक्टिवा चालक शादान अली की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए।

पिता ने बिना लाइसेंस बेटे को दी थी बाइक हादसे के बाद स्मृतिनगर चौकी में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चला रहे मोहित कुमार बघेल के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद उसके पिता मोहन लाल बघेल ने उसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए दी थी। पुलिस ने हादसे के लिए वाहन चालक की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही बिना लाइसेंस बेटे को वाहन देने के मामले में पिता की भूमिका को भी जांच में शामिल किया। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

31 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनाया फैसला, पिता-पुत्र दोनों दोषी मामले की सुनवाई दुर्ग सत्र न्यायालय में हुई। 31 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मोहित कुमार बघेल और उसके पिता मोहन लाल बघेल को संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। कोर्ट ने पुत्र मोहित कुमार बघेल को 5 साल जेल और 1 हजौर रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं पिता को 3 महीने की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी वार्ड क्रमांक 21, भाटापारा कुरुद, चौकी जामुल क्षेत्र के निवासी हैं।

जानिए किस धारा में कितनी मिली सजा 1 मोहित कुमार बघेल (19 वर्ष), मोटरसाइकिल चालक – BNS की धारा 105(2) के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड। – BNS की धारा 110(2) के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड। – मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत 10 महीने का साधारण कारावास और 3,000 रुपए अर्थदंड। – मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के तहत 3 महीने का साधारण कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड।

2. मोहन लाल बघेल (54 वर्ष), पिता एवं वाहन मालिक – मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 3 महीने का साधारण कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड। – अर्थदंड नहीं चुकाने पर 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास।

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