भिलाई के खुर्सीपार में चाकू लेकर दहशत फैलाया आरोपी गिरफ्तार एक चाकू बरामद आर्म्ड एक्ट में भेजा गया जेल
By Dinesh chourasiya







भिलाई में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जामुल एवं खुर्सीपार थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

थाना जामुल: दिनांक 18.08.2026 को दोपहर करीब 02:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवपुरी, जामुल निवासी रोशन लाल साहू सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहा है। सूचना पर जामुल पुलिस तत्काल शिवपुरी पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।




थाना खुर्सीपार: दिनांक 13.08.2026 की रात्रि में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा द्वारा उसके घर के पास गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार लहराकर डराया-धमकाया गया तथा बाद में प्रार्थी के मस्तक पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई। घटना के बाद आरोपी फरार था। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश करते हुए डबरापारा चौक में घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की निशानदेही पर छिपाकर रखा गया घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी को दिनांक 18.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त होने पर जेल निरूद्ध किया गया।
आरोपी का नाम
1. रोशन लाल साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिवपुरी जामुल, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
2. कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 46, खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
जप्त औज़ार
1. लोहे का 01 धारदार हथियार।
2. घटना में प्रयुक्त 01 धारदार हथियार।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
– थाना जामुल — अपराध क्रमांक 584/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
– थाना खुर्सीपार — अपराध क्रमांक 339/2026, धारा 118(1), 296, 351(1), 115(2) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।




