भिलाई में रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों की जांच:गंदगी के बीच बन रहा था मैसूर पाक और बर्फी, कारोबार चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिला, दुकान सील
By Dinesh chourasiya

भिलाई के बैकुंठधाम पावर हाउस इलाके में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने मिठाई बनाने वाले परिसर पर कार्रवाई की है। यहां मैसूर पाक और बेसन बर्फी तैयार की जा रही थी। जांच के दौरान खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस या पंजीयन नहीं मिला। इसके अलावा परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गई। विभाग की टीम ने मैसूर पाक और बेसन बर्फी के सैंपल लिए हैं। बिना लाइसेंस कारोबार संचालित होने पर परिसर को सील कर दिया गया।
कार्रवाई मुस्कान फूड प्रोडक्ट में की गई। इसके संचालक पप्पू सिंह हैं। रक्षाबंधन के चलते इन दिनों बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में खाद्य विभाग भी मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारोबारियों की जांच कर रहा है। इसी दौरान टीम को इस परिसर में नियमों का पालन नहीं होने की जानकारी मिली और जांच की गई।








बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार खाद्य विभाग के अधिकारी जितेंद्र नेले के मुताबिक जांच के दौरान सबसे बड़ी कमी यह सामने आई कि मुस्कान फूड प्रोडक्ट के पास खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस या पंजीयन नहीं था। इसके बावजूद यहां खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने का प्रकरण बनाया जाएगा।

मिल रही थी शिकायत, विभाग ने किया सील अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई किसी व्यक्ति की शिकायत पर सीधे नहीं की गई थी। विभाग को जानकारी मिल रही थी कि कुछ खाद्य प्रोडक्ट बिना लाइसेंस संचालित हो रहे हैं। इसके बाद टीम ने मौके का पता लगाया और जांच की। जांच में लाइसेंस नहीं होने की पुष्टि हुई।
साफ-सफाई भी नहीं मिली ठीक जांच के दौरान परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली जगह पर स्वच्छता को लेकर कमी पाए जाने की बात अधिकारियों ने कही है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर लोग बड़ी संख्या में मिठाइयां खरीदते हैं। ऐसे में मिठाई बनाने वाली जगह पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन जरूरी है। टीम ने मौके से मैसूर पाक और बेसन बर्फी के सैंपल लिए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि मिठाइयों की गुणवत्ता तय मानकों के मुताबिक है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर खुल सकता है सील खाद्य विभाग ने फिलहाल परिसर को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि संचालक यदि खाद्य लाइसेंस के लिए आवेदन करता है और परिसर में साफ-सफाई सहित जरूरी कमियों को दूर करता है, तो नियमानुसार सील खोलने की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, बिना लाइसेंस कारोबार चलाने का मामला अलग से चलेगा। अधिकारियों ने साफ किया कि अभी किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया गया है। पहले सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट और बिना लाइसेंस कारोबार से जुड़े नियमों के तहत आगे की कार्रवाई होगी।




