दुर्ग में आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी ने एक वर्ष के लिए किया निष्कासित
By Dinesh chourasiya

दुर्ग में आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी ने एक वर्ष के लिए किया निष्कासित







दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत आदतन अपराधी के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश पारित किया गया।*
▪️ *आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2002 से 2023 के मध्य लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने एवं अवैध शराब बिक्री सहित कुल 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।
▪️ *आदेशानुसार आरोपी को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग एवं सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा तथा एक वर्ष की अवधि तक बिना पूर्व अनुमति संबंधित जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा




दुर्ग पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ने आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिलाबदर का आदेश पारित किया है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2002 से 2023 के मध्य लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने तथा अवैध शराब बिक्री सहित कुल 27 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध पाए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, किन्तु उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
उपलब्ध अभिलेखों एवं पुलिस प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित हो रहा है तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर का आदेश पारित किया गया।
आदेशानुसार आरोपी को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जिला दुर्ग एवं सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा एक वर्ष की अवधि तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना होगा।







