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सौतन की गला रेतकर हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार, पूर्व नियोजित साजिश का पुलिस ने किया खुलासा

पति की दूसरी शादी के बाद प्रताड़ना से परेशान होकर रची थी हत्या की साजिश, वारदात में प्रयुक्त धारदार फर्सा और मोबाइल जब्त

 

रितेश कुमार क्राइम रिपोर्टर (पत्रकार)

बालोद, 01 जुलाई 2026।

बालोद पुलिस ने ग्राम नेवारीकला में सौतन की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पति की दूसरी शादी के बाद लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक प्रताड़ना के चलते पूर्व नियोजित योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया।

 

पुलिस के अनुसार ग्राम नेवारीकला निवासी चिमन लाल साहू ने थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 जून 2026 की रात वह अपनी पहली पत्नी अमृत बाई साहू के साथ एक कमरे में सोया था, जबकि दूसरी पत्नी दया बाई दूसरे कमरे में थी। 30 जून की तड़के करीब 3 बजे जब वह उठा तो अमृत बाई कमरे में नहीं थी। दूसरी पत्नी को देखने पर वह गले पर गंभीर चोट के साथ पलंग पर मृत अवस्था में मिली। मामले में अपराध क्रमांक 318/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 

जांच के दौरान आरोपी अमृत बाई साहू स्वयं थाना पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने के बाद से वह लगातार मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। इसी कारण उसने दिसंबर 2025 में दया बाई की हत्या की योजना बनाई। उसने घर में रखे लोहे के फर्से को धार लगाकर तथा एक लकड़ी का खुरा छिपाकर रखा था, लेकिन मौका नहीं मिलने के कारण वारदात को अंजाम नहीं दे सकी।

 

29 जून 2026 की रात जब दया बाई कमरे में अकेली सो रही थी, तब आरोपी पहले लकड़ी के खुरा से उसके सिर पर कई वार किए। खुरा टूट जाने के बाद उसने धारदार लोहे के फर्से से दया बाई के गले पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने वारदात में प्रयुक्त हथियार बिस्तर के नीचे छिपा दिए, खून से सने कपड़े बदलकर मोबाइल बंद किया और ग्राम टेकापार के खेत में पूरी रात छिपी रही। सुबह वह घटना के समय पहने खून से सने कपड़ों एवं मोबाइल के साथ स्वयं थाना बालोद पहुंच गई।

 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे का फर्सा, खून से सनी लाल रंग की साड़ी एवं ब्लाउज, जिवो भारत कंपनी का मोबाइल तथा कपड़े रखने में प्रयुक्त थैला जब्त कर पृथक-पृथक सीलबंद किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी अमृत बाई साहू को 30 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिशुपाल पाल सिन्हा, स.उनि धरम भुआर्य सायबर सेल बालोद, परि.उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिदार, आषमा कुर्रे, प्र.आर. 1732 योगेष सिन्हा, एवं थाना बालोद स्टाफ का सराहानीय भूमिका रही है।

 

आरोपिया: अमृत बाई साहू, पति चिमन लाल साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम नेवारीकला, थाना एवं जिला बालोद

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