Uncategorized

छत्तीसगढ़ में रोजा खोलने 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी राज्य के शासकीय मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय से एक घंटा पहले घर जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने पुराने आदेश पर सीएम को कहा- धन्यवाद, 2005 से ये निर्देश लागू

By Dinesh chourasiya

रमज़ान के पवित्र महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को रोज़ा खोलने (इफ्तार) से पहले एक घंटे की छुट्टी देने की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। यह प्रावधान नया नहीं, बल्कि साल 2005 से प्रदेश में लागू है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश के अनुसार रमज़ान माह के दौरान राज्य के शासकीय मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय से एक घंटा पहले घर जा सकते हैं। यह सुविधा राज्य के सभी विभागों, शासकीय संस्थानों और संबंधित कार्यालयों में लागू है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 2005 में आदेश जारी किया था, जो वर्तमान में भी लागू है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 2005 में आदेश जारी किया था, जो वर्तमान में भी लागू है।

पुराने आदेश पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम का जताया आभार

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस व्यवस्था को जारी रखने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुस्लिम समाज के लिए अत्यंत पवित्र महीना है, जिसमें रोज़ेदार दिनभर रोजा रखकर इबादत करते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं।

ऐसे में एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति से कर्मचारियों को धार्मिक कर्तव्यों के पालन में सहूलियत मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2005 से लागू यह आदेश लागू है।

पुराने आदेश पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम का जताया आभार।

Related Articles

Back to top button