Uncategorized

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई:SIR में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे

By Dinesh chourasiya

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को देश में मतदाता सूचियों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आज ही बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होना है। बिहार ही पहला राज्य है, जहां एसआइआर को लागू किया गया है।

प्रशांत भूषण ने उठाया था मुद्दा गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से बीते शुक्रवार को पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है। इसी के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा था कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

पूरी प्रोसेस 7 फरवरी को खत्म होगी देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 4 नवंबर से घर-घर पहुंचे रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट SIR के लिए BLO की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुई। पूरी प्रोसेस 7 फरवरी को खत्म होगी।

SIR में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।

उधर, चुनाव आयोग ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि SIR को लेकर किसी भी आशंका की कोई जरूरत नहीं है। आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

इन 12 राज्यों में SIR होगा

  1. अंडमान निकोबार
  2. छत्तीसगढ़
  3. गोवा
  4. गुजरात
  5. केरल
  6. लक्षद्वीप
  7. मध्य प्रदेश
  8. पुडुचेरी
  9. राजस्थान
  10. तमिलनाडु
  11. उत्तर प्रदेश
  12. पश्चिम बंगाल

12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स SIR वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ (BLO) और 7 लाख से ज्यादा बीएलए (BLA) राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे।

SIR के दौरान BLO/BLA वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

SIR के लिए कौन से दस्तावेज मान्य

  • पेंशनर पहचान पत्र
  • किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • 10वीं की मार्कशीट
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  • वन अधिकार प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम
  • परिवार रजिस्टर में नाम
  • जमीन या मकान आवंटन पत्र
  • आधार कार्ड

SIR मकसद क्या है

1951 से लेकर 2004 तक का SIR हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं। जैसे लोगों का माइग्रेशन, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना।

डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।

यह भी जानिए…

नाम सूची से कट गया तो क्या करें?‎ ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर एक महीने तक अपील कर सकते हैं।‎ ईआरओ के फैसले के खिलाफ डीएम और डीएम के फैसले के खिलाफ‎सीईओ तक अपील कर सकते हैं।‎

शिकायत या सहायता कहां से लें?

हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। अपने बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से‎संपर्क करें।‎

बिहार की मतदाता सूची दस्तावेजों में क्यों जोड़ी गई?‎ यदि कोई व्यक्ति 12 राज्यों में से किसी एक में अपना नाम मतदाता सूची में‎ शामिल करवाना चाहता है और वह बिहार की एसआईआर के बाद की सूची‎का अंश प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके माता-पिता के नाम हैं, तो उसे‎ नागरिकता के अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ‎ जन्मतिथि का प्रमाण देना पर्याप्त होगा।‎

क्या आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है?‎ सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव‎ अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को मतदाताओं की पहचान‎स्थापित करने के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया‎जाए।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान प्रमाण के रूप में‎ स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं।

Related Articles

Back to top button